03 लाख का ईमानी एवं वांछित नक्सली को 29 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, गया (बिहार) ने किया गिरफ्तार।

 

बिहार
पत्रकार- अर्जुन केसरीIMG 20240802 WA0183

एच. के. गुप्ता, कमांडेंट, 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, (बिहार) को गुप्त सूचना के आधार पर 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, (बिहार) की ओर से भेजा गया – समवाय भलुआही एवं पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान एक इनामी एवं वृद्धाश्रम, राजेंद्र सिंह (सब-जोनल कमांडर), पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह, गाँव-सोरी, पोस्ट – सोरी, थाना-माली, जिला-औरंगाबाद (बिहार) और उनके सहयोगी, विजया सैनी (उम्र 40 वर्ष), पिता-रामचंद्र ग्राम-बेलखैरा, पोस्ट-चैनपुर, थाना-माली, जिला-औरंगाबाद (बिहार) को ग्राम-बेलखैरा, जिला-बल्लाखैरा (बिहार) से गिरफ्तार किया गया। योग्यता के पास से देशी कट्टा -02, .35 मिमी जिंदा – 13, मोबाइल (किचौड़ा) – 01, सिम (एयरटेल) – 01, मोबाइल बैटरी – 01 बरामद किया गया। मूल्यवान रेजिडेंट सिंह (सब-जोनल कमांडर) बिहार सरकार द्वारा 03 लाख का इनाम घोषित किया गया था।
बोल्टन, एस.टी.एफ., आई.बी., एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विभिन्न सुरक्षा निर्देशों के लिए पिछले कई वर्षों से आपरेशन चलाये जा रहे थे। बैग में रखे रहे।
29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, की ‘ए’ समवाय भलुआही पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में उपाधि प्राप्त करने में सफलता हासिल की। बिहार और झारखंड में बकाया सामान को पकड़ने से लेकर 1999 तक की कमाई में आ जाएगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध थाना टंडवा में अपराध संख्या 114/22 दिनांक 23.10.22, धारा 147/148/149/353/307 भा0द0स0 एवं 3/4/5 सांप्रदायिक अधिनियम विवरण 13/16/18/20 आदिवासी स्वामी (रोकथाम) अधिनियम , थाना मदनपुर में अपराध संख्या 315/22, दिनांक 23.06.2022, यू/एस-/353/120बी भा.द.स.25(1-बी)/26/35 आर्म एक्ट, 3/4 विस्फोटक अधिनियम,16 /20/38/39/40 आबार्ड फोटोग्राफर (रोकथाम) अधिनियम,17 सीएल0ए0एक्ट,364/21दिनांक23.11.21धारा147/148/149/435/427/124ए/120बी भा0द0स0 एवं 3/4/5 विओप्रोअधिओ16/18/20 दिन्नक26.08.22धारा-147/148/149/353/307/120बी/ भा0द0स0 एवं 25(1बी)ए/26/ 35/आर्मसएक्ट विओप्रोअधिओ 16/18/13/20 प्रसिद्ध सिद्धांत (रोकथाम) अधिनियम 369/22 दिनाक 16.07.22धारा-147/148/149/353/307/120बी/ भा0द0स0 एवं 25(1बी)ए/26/35/आर्मस अधिनियम 3/4/5 विओप्रोअधिओ16/18/13/20 प्रतिष्ठित मान्यता (रोकथाम) अधिनियम 442/ 22दिन्नक26.08.22धारा-147/148/149/ 353/307/120बी/ भा0द0स0 एवं 25(1बी)ए/26/35/ आर्मस अधिनियम 3/4/5 विओप्रोअधिओ 16/18/13/20 काल्पनिक सिद्धांत (रोकथाम) अधिनियम 511 /22दिनांक13.10.22धारा-147/148/149/353/307/120बी/ भा0द0स0 एवं 25(1बी)ए/26/35/आर्म्स एक्ट 3/4/5 विओप्रोअधिओ16/18/13/20 आदिवासी गति विधियां (रोकथाम) अधिनियम थाना- देव में अपराध संख्या 155/18 दिनांक 30.12.18 यू/एस- 147/148/149/ 302/307/ 353/396/435/436/121/121ए/ 122/124ए भा.द.स.,3/4 धार्मिक अधिनियम, 16/17/18/20/38/40 आदिम गति विधियां (रोकथाम) अधिनियम एवं थाना-माली में अपराध संख्या 50/08 दिनांक 23/04/08, 25(1बी)/26 आर्म एक्ट और 17 सी0एल0ए0ए0एक्ट में के तहत अध्ययन किया गया था I थाना-माली, जिला झारखण्ड (बिहार) में पूर्व संध्या का सौप दिया गया।